दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द की केजरीवाल की जमानत, अब SC का रुख करेगी AAP

Arvind Kejriwal’s bail canceled: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejariwal) की जमानत (Bail) रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमानत रोक बरकरार रखते हुए कहा कि निचली अदालत की अवकाशकालीन पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। वहीं, आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले पर असहमति जताते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) के जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने कहा कि दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया। ट्रायल कोर्ट की यह टिप्पणी कि भारी भरकम सामग्री पर विचार नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से अनुचित है। कोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट का रुख यह दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने सामग्री पर अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि पीएमएलए (PMLA) की अनिवार्य शर्तों को ट्रायल कोर्ट में पूरी तरह से जिरह नहीं किया गया। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।

दूसरी तरफ, केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी (AAP) ने हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। आप ने कहा है कि वह दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से असमहत है, जिसमें लोअर कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी गई। पार्टी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।

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