12 वीं के बाद क्या 3 साल में होगा एलएलबी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज
PIL में कहा गया है कि केंद्र और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को 12वीं कक्षा के बाद बैचलर ऑफ साइंस,बैचलर ऑफ कॉमर्स जैसे 3 साल के बैचलर ऑफ लॉ कोर्स शुरू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश दिया जाए।
वरिष्ठ कानूनविद् दिवंगत राम जेठमलानी का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने मात्र 18 साल की उम्र में वकालत शुरू की थी।
जनहित याचिका में कहा गया है कि 12वीं के बाद छात्रों के लिए LLB पाठ्यक्रम 5 वर्ष की अवधि के लिए है।
दूसरी ओर 3 वर्षीय कानून डिग्री पाठ्यक्रम केवल स्नातकों के लिए उपलब्ध है।
ऐसा प्रतीत होता है कि लॉ कोर्स की अतार्किक 05 साल की अवधि कॉलेज प्रबंधन के दबाव में तय की गई है।
एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल कर कहा गया है कि बैचलर ऑफ लॉ कोर्स (LLB) के लिए 05 साल की अवधि अनुचित है।
एलएलबी कोर्स की 5 साल की अवधि को तर्कहीन बताते हुए याचिका में इसे अनुच्छेद-14 और अनुच्छेद-21 का उल्लंघन बताया गया है।
PIL में यह दलील दी गई है कि 5 साल के एलएलबी कोर्स के कारण छात्रों को न केवल ज्यादा फीस भुगतान करना पड़ता है, बल्कि कीमती समय भी बर्बाद होता है