केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका, जमानत को लेकर तत्काल सुनवाई से इंकार

Kejriwal Bail: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हाईकोर्ट ने बुधवार को शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की जमानत को लेकर तत्काल सुनवाई की अपील को खारिज कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।

दरअसल, ईडी ने ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। जिसके बाद हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने बुधवार मामले की सुनवाई टाल दी, क्योंकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ईडी की याचिका पर केजरीवाल का जवाब उन्हें कल देर रात दिया गया और एजेंसी को इस पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय चाहिए।

एसवी राजू ने कहा कि जवाबी प्रति उन्हें मंगलवार रात 11 बजे दी गई और उनके पास जवाबी हलफनामा तैयार करने और दाखिल करने का समय नहीं है। इस पर केजरीवाल के वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जवाबी प्रति मंगलवार दोपहर 1 बजे जांच कार्यालय (आईओ) को भेज दी गई। उन्होंने कहा कि मामले में बहुत जल्दी है, क्योंकि केजरीवाल को दी गई जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

सिंघवी ने कहा कि वह अपने जवाबी हलफनामे पर भरोसा किए बिना मामले पर बहस करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, जस्टिस कृष्णा ने कहा कि ईडी केजरीवाल के जवाब पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का हकदार है। इसलिए, कोर्ट मामले को 15 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया।

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